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इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80ईई – कंप्लीट गाइड

इंडियन इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 80ईई, पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के लिए भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर टैक्स कटौती प्राप्त करने की अनुमति देता है. आप इस सेक्शन के अनुसार प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹50,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. लोन का पूरी तरह से पुनर्भुगतान नहीं होने तक आप इस कटौती के लिए क्लेम करना जारी रख सकते हैं.

लेकिन आप इन टैक्स कटौतियों से कहां और कैसे लाभ उठा सकते हैं?? सेक्शन 80ईई के तहत टैक्स लाभ के बारे में सब कुछ जानने के लिए पढ़ें.

सेक्शन 80ईई के अनुसार टैक्स कटौती के लिए पात्रता मानदंड

  • आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹50 लाख और उससे कम होनी चाहिए.
  • लोन स्वीकृत होने के दिन तक, आपके पास कोई अन्य रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए.
  • सेक्शन 80ईई के तहत टैक्स लाभ केवल रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी पर लागू होते हैं.
  • होम लोन के रूप में ली गई राशि ₹35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • लोन को फाइनेंशियल संस्थान या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए
  • लोन 01.04.2016 से 31.03.2017 के बीच स्वीकृत होना चाहिए

जरुर पढ़ा होगा: इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24 क्या है?

सेक्शन 80ईई के तहत, टैक्स लाभ कटौतियों का लाभ पाने वाले ग्रुप या व्यक्तियों की कैटेगरी

  • पहली बार घर खरीदने वाले लोग, जिनके पास कोई अन्य रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने लोन के माध्यम से घर खरीदा गया है.
  • टैक्स भरने वाले व्यक्ति, सेक्शन 80ईई के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र है
  • सह-उधारकर्ता व्यक्तिगत रूप से सेक्शन 80ईई के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं.
  • लोग टैक्स लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं, चाहे वे खरीदे गए घर में रह रहे हों या इसे किराए पर दे रहे हों.

सेक्शन 80ईई के तहत टैक्स लाभ नहीं पाने वाले ग्रुप या व्यक्तियों की कैटेगरी

  • सेक्शन 80ईई के तहत टैक्स लाभ व्यक्तियों के संघ, हिंदू अविभाजित परिवारों या किसी भी प्रकार के ट्रस्ट पर लागू नहीं होते हैं.
  • आप अपने जीवनसाथी के स्वामित्व वाली हाउस प्रॉपर्टी पर कटौती का क्लेम नहीं कर सकते, भले ही लोन आपने लिया हो ; यह केवल तभी किया जा सकता है, जब पति/पत्नी सह-उधारकर्ता हो या सह-मालिक के रूप में नामित हो.

होम लोन पर टैक्स लाभ के लिए क्लेम करने के चरण

  1. प्रॉपर्टी और होम लोन के आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार करें

अगर आप प्रॉपर्टी के सह-मालिक हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि उस पर आपका नाम और सह-मालिकों का भी नाम हो. आप दोनों ही व्यक्तिगत रूप से टैक्स कटौतियों के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, दोनों सह-उधारकर्ताओं को टैक्स लाभ के लिए ईएमआई का भुगतान करना होगा.

सुनिश्चित करें कि आपको अपने लेंडर से एक सर्टिफिकेट भी मिले, जिसमें आपके लोन और ब्याज का विवरण हो. याद रखें, सेक्शन 80ईई के अनुसार टैक्स लाभ पाने के लिए आपका होम लोन अप्रूव होना चाहिए.

  1. अपने नियोक्ता के पास डॉक्यूमेंट जमा करें

अपने होम लोन पर टैक्स कटौतियों का क्लेम करते समय:

  • होम लोन लेकर अपना घर खरीदने या बनाने के बाद अपने नियोक्ता को सूचित करें. फिर आपके नियोक्ता द्वारा टैक्स के लिए आपकी आय से काटी गई राशि को कम करने के लिए टीडीएस को एडजस्ट किया जाएगा.
  • वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करें, टैक्स देयताओं के बारे मे जानें और एडजस्टमेंट करें.

अगर आप कार्यरत नहीं हैं: कोई डॉक्यूमेंट सबमिट न करें.

जरुर पढ़ा होगा: दूसरे होम लोन पर टैक्स लाभ का क्लेम कैसे करें?

निष्कर्ष

  • सेक्शन 80ईई एक इनकम टैक्स कानून है, जो आपके घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन का उपयोग करते समय टैक्स लाभ सुनिश्चित करता है. अपना टैक्स फाइल करते समय, आप भुगतान किए गए ब्याज के लिए 50,000 तक की कटौती कर सकते हैं.
  • अगर प्रॉपर्टी सह-स्वामित्व वाली है, तो टैक्स लाभ का व्यक्तिगत रूप से क्लेम किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए सह-उधारकर्ताओं को ईएमआई का भुगतान करना होगा और सेक्शन 80ईई के तहत कटौतियों की पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टी दोनों के नाम पर होनी चाहिए.
  • सेक्शन 80ईई टैक्स कटौती केवल भुगतान किए गए ब्याज के लिए उपलब्ध हैं, मूलधन के लिए नहीं.
  • टैक्स कटौती की पात्रता प्राप्त करने के लिए, होम लोन के साथ खरीदी गई या बनाई गई प्रॉपर्टी 50 लाख से कम कीमत की होनी चाहिए. इसके अलावा, आपके होम लोन अप्रूव होने के समय तक आपके पास कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए.
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