होम लोन पर टैक्स लाभ क्लेम करने के लिए उपयुक्त उपाय

फाइनेंशियल मदद के साथ-साथ होम लोन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार टैक्स बचाने में भी आपकी मदद करते हैं.

इनकम टैक्स एक्ट: होम लोन पर टैक्स लाभ प्रदान करने वाले सेक्शन

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सेक्शन 80C

मूल राशि के पुनर्भुगतान पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट.

सेक्शन 24

ब्याज के भुगतान पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट.

सेक्शन 80 ईई

₹2 लाख के साथ ₹50,000 की टैक्स कटौती*.

होम लोन पर अधिकतम टैक्स लाभ कैसे प्राप्त करें?

संयुक्त रूप से अप्लाई करें, क्योंकि दोनों एप्लीकेंट को मूल राशि पर ₹1.5 लाख और भुगतान किए गए ब्याज पर ₹2 लाख के टैक्स की छूट मिलती है.

होम लोन के टैक्स लाभ पाने से संबंधित नियम व शर्तें

- प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए
- कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए
- आपके पास होम लोन से संबंधित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए

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