फाइनेंशियल मदद के साथ-साथ होम लोन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार टैक्स बचाने में भी आपकी मदद करते हैं.
मूल राशि के पुनर्भुगतान पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट.
ब्याज के भुगतान पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट.
₹2 लाख के साथ ₹50,000 की टैक्स कटौती*.
संयुक्त रूप से अप्लाई करें, क्योंकि दोनों एप्लीकेंट को मूल राशि पर ₹1.5 लाख और भुगतान किए गए ब्याज पर ₹2 लाख के टैक्स की छूट मिलती है.
- प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए
- कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए
- आपके पास होम लोन से संबंधित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए