इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी के अनुसार, आप होम लोन की जिस राशि का पुनर्भुगतान करते हैं, उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
अगर आप होम लोन की मदद से दूसरा घर खरीद रहे हैं, तो भी आपको ₹1.5 लाख तक का टैक्स लाभ मिल सकता है.
- मूल राशि के पुनर्भुगतान पर कटौती
- कंस्ट्रक्शन के पहले चरण में कम ब्याज दरें
- जॉइंट होम लोन में कटौती
दूसरे होम लोन पर टैक्स लाभ लेने के लिए आपको कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा:
- प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर होना चाहिए
- कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए
- होम लोन से संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करें
- अपने लेंडिंग संस्थान से सर्टिफिकेट लें
- एग्रीमेंट वैल्यू का टीडीएस एडजस्ट होना चाहिए
- टैक्स लाभों के लिए कटौती राशि के बारे में जानें