अधिकांश खरीदारों को नया घर खरीदने पर भरपूर आनंद, आराम और सुरक्षा मिलती है. क्या आपने भी अपने घर के फाइनेंस के लिए लोन लिया है? अगर हां, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपका होम लोन भी कई टैक्स छूट के साथ आता है.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत घर खरीदने वाले लोगों को टैक्स छूट मिलती है. ये टैक्स छूट ऐसे तरीके हैं, जिनसे सरकार खरीदारों को रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24 क्या है?
इनकम टैक्स (आईटी) एक्ट 1961 में बताया गया है कि व्यक्तियों को उनके होम लोन के लिए चुकाए जाने वाले ब्याज और उनकी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर क्या-क्या छूट मिल सकती हैं.
अगर आपने घर किराये पर दिया है, तो किराये की राशि को आय माना जाता है. अगर आपके पास एक से अधिक घर है, तो सभी घरों के निवल वार्षिक मूल्य को आय माना जाता है. अगर आपके पास एक ही घर है और आप उसी में रहते हैं, तो प्रॉपर्टी से आय शून्य मानी जाती है.
फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करते समय टैक्स छूट को शामिल करना न भूलें, नहीं तो कुल लोन लागत का सही अनुमान नहीं मिल पाएगा.
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घर मालिकों के लिए सेक्शन 24 के तहत कटौती
इस आईटी सेक्शन के तहत दो तरह की कटौतियां उपलब्ध हैं:
1. मानक कटौती
सभी टैक्स देने वालों को प्रॉपर्टी के निवल वार्षिक मूल्य पर 30% की मानक कटौती की अनुमति है. उनका खर्चा चाहे कम हो या अधिक, या चाहे बिजली, मरम्मत, इंश्योरेंस या पानी के शुल्क के लिए खर्च हो, इस कटौती की अनुमति होती है.
अगर आप अपने घर में रहते हैं, तो कोई वार्षिक आय नहीं मानी जाएगी यानी मानक कटौती शून्य हो जाएगी.
2. होम लोन की ब्याज पर कटौती
घर खरीदने वाले अधिकांश लोगों को केवल तभी होम लोन मिलता है, जब वे आवश्यक होम लोन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों. अगर आपने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, तो आप एक वर्ष में लोन की ब्याज के रूप में चुकाई गई राशि पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
होम लोन की ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं, और इसी तरह सभी लोन के मूलधन और अवधियां अलग-अलग होती हैं. चाहे आपकी मासिक किस्तें कितनी भी अधिक हों, आप अधिकतम ₹200,000 की ही वार्षिक कटौती का क्लेम कर सकते हैं. आप अपनी टैक्स-योग्य आय की गणना करते समय ₹200,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं, अगर:
- आप और आपका परिवार उसी घर में रहता है.
- प्रॉपर्टी किराए पर है, जबकि आप किसी दूसरे शहर में किराए के घर में रहते हैं.
- घर में कोई नहीं रहता है या वह खाली है.
आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत कटौतियों का क्लेम कैसे कर सकते हैं
सेक्शन 24 के तहत कटौतियों का क्लेम करने के लिए, आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आपने रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लिया हो.
- आपने जिस फाइनेंशियल वर्ष में लोन लिया है, उसके अंत से पांच वर्षों के भीतर आपने निर्माण या खरीद संपन्न कर लिया हो.
- आपने अपना लोन 1 अप्रैल, 1999 को या उसके बाद लिया हो.
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सारांश
सेक्शन 24 काफी राहत देता है और आपको अपने लोन की लागत को कम करने में मदद दे सकता है. आपका कोई पूर्वानुमान गलत न हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपनी टैक्स छूटों को शामिल करते हुए होम लोन पात्रता कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी राशि का सही अनुमान लगाएं.
टैक्स नियमों के बारे में जानकारी होने से आपको प्रत्येक वर्ष अच्छी-खासी बचत करने में मदद मिल सकती है. होम लोन के लिए अप्लाई करते समय टैक्स के नियमों सहित सभी पहलुओं पर रिसर्च करें और खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ डील पाएं.